वाराणसी। रंगदारी व सूदखोरी के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध बक्सर के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश राय उर्फ मटरू राय को एक मामले में अदालत से राहत मिल गयी। अपर जिला जज (सप्तम) रश्मि नंदा की अदालत ने चोरी व चोरी के सामान बरामदगी के मामले में मटरू राय की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, मनीष राय व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा।

⚡अभियोजन पक्ष के अनुसार कबाड़ कारोबारी मुकेश साहू ने 27 जुलाई 2021 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 23 जुलाई 2021 को वह अपने दुकान से घर जा रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि विवादित मकान से कुछ लोग कबाड़ में खरीदे गए गेट की वेल्डिंग कर रहे थे। इस पर वादी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी के समान के साथ एक अज्ञात चोर को मौके से पकड़ा। इस बीच रमेश उर्फ मटरू राय अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचे और गेट को अपना बताने लगे। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षो को अपना कागज लेकर अगले दिन थाने पर बुलाया। जिस पर अगले दिन वह जब थाने पहुंचकर कागज दिखा रहा था, उसी समय मटरू राय के आदमियों द्वारा उक्त चोरी के गेट को विवादित मकान की खुली जमीन पर लगवा कर कब्जा कर लिया गया। साथ ही रमेश राय ने थाने के बाहर आकर धमकी देने लगे। इसी मामले में बीते दिनों रमेश उर्फ मटरू राय कोर्ट में समर्पण कर जेल चले गए थे ।।

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