इंटरनेट डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सिफर मामले में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के लिए एक खुशी की खबर आई है।

खबर ये है कि अदालत ने इमरान खान को अपने बेटों कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधीक्षक को व्हाट्सएप के माध्यम से इमरान को अपने बेटों से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन की ओर से उनकी याचिका पर सुनवाई की गई है।

इसमें जेल अधिकारियों को पीटीआई प्रमुख को उनके बेटों से बातचीत करने की अनुमति प्रदान की निर्देश देने की मांग की गई थी। इमरान की ओर से उनके वकील शेराज अहमद अदालत में पेश हुए। न्यायाधीश ने इमरान के परिवार के सदस्यों को फोन कॉल की अनुमति प्रदान की है।

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