वाराणसी। नीलगिरी इंफ्रासिट धोखाधड़ी मामले में वाराणसी पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को सीपी ए सतीश गणेश के निर्देश के क्रम में रोहनिया थानाक्षेत्र के ग्राम दरेखू में नीलगिरी कंपनी एवं उसके सदस्य प्रदीप यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी जमीन को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया गया। यह कार्रवाई सिगरा पुलिस ने की है। नीलगिरी रोहनिया के ग्राम दरेखू में नीलगिरी कंपनी एवं उसके सदस्य प्रदीप यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित किए गए करोड़ों रुपए मूल्य की भूखंड को गैंगस्टर एक्ट के प्राविधानों के तहत जब्ती करण की कार्रवाई नियमानुसार सिगरा पुलिस द्वारा राजस्व कर्मियों के सहयोग से किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी सिगरा ने बताया कि नीलगिरी इंफ्रासिटी धोखाधड़ी मामले में कुर्क प्लाट/ भूमी अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट वाद संख्या 100/2022 सरकार बनाम प्रदीप यादव ( नीलगिरी इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड) आदेश न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के द्वारा 7 मई को मुकदमा अपराध संख्या 238/2021 की धारा 3 (1) गगैंगेस्टर एक्ट थाना चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी के क्रम में आजयह कार्रवाई की गयी है।
