इंटरनेट डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोषखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की जेल काट रहे है। वहीं इस्लामाबाद में पाकिस्तान की स्थानीय अदालतों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नौ याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद इमरान खान को एक बड़ा झटका लगा है। इनमें हिंसक विरोध प्रदर्शन पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में जमानत की मांग की गई थी।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत ने तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इसी के साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सोहेल ने खान के लिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली छह याचिकाएं खारिज कर दी। जज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इमरान खान की जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो पीटीआई के अध्यक्ष के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा संघीय राजधानी के कराची कंपनी, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में पीटीआई प्रमुख के खिलाफ छह मामले दर्ज किए गए थे।

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