सिगापुर | भारतीय मूल के सिगापुरी नागरिक को शराब पीकर एम्बुलेंस चलाने और टक्कर मारने के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया था। जी. एम. गोपाल ओयप्पन को सोमवार को सजा सुनाई गई। उसके रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में 183 मिलीग्राम शराब पाई गई थी जबकि वाहन चलाने के लिए प्रति सौ मिलीलीटर रक्त में 80 मिलीग्राम अल्कोहल की कानूनी सीमा का प्रावधान है। ओयप्पन एक निजी एम्बुलेंस चला रहा था जिसे उसने सेलेटर एक्सप्रेसवे के बीच रेलिग से टकरा दिया था। टुडे अखबार की खबर के अनुसार, दोषी पर चार हजार सिगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया और जेल से छूटने के बाद 10 साल तक सभी प्रकार के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
